–– अपार गुप्ता

क्या ध्रुव राठी और रवीश कुमार के यूट्यूब वीडियो 2024 के आम चुनाव में मतदाताओं की प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकते थे? यह सवाल उस केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है जिसने दावा किया था कि वह बढ़े हुए बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी, लेकिन कम जनादेश के साथ गठबन्धन के रूप में वापस आ गयी। अपनी शक्ति के लिए खतरे को पहचानते हुए, इसका लक्ष्य प्रसारण विनियमन विधेयक–2024 के तहत डिजिटल रचनाकारों को नपुंसक बनाना है।

आइए सबसे पहले डेटा पर नजर डालें। दो सीएसडीएस लोकनीति सर्वेक्षण 64–2 करोड़ मतदाताओं और 92–4 करोड़ ब्रॉडबैण्ड कनेक्शनों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इन सर्वेक्षणों में हजारों उत्तरदाताओं को शामिल किया गया और महानगरों से हटकर डिजिटल मीडिया के बढ़ते महत्व को उजागर किया गया।

मतदान के बाद के सर्वेक्षण से पता चलता है कि 29 प्रतिशत उत्तरदाता हर दिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक सामग्री का उपभोग करते हैं, जबकि 18 प्रतिशत कभी–कभार ऐसा करते हैं। हालाँकि यह टेलीविजन (42 प्रतिशत) से कम है, लेकिन यह अखबारों (16.7 प्रतिशत) और रेडियो (6.9 प्रतिशत) से आगे है। उत्तरदाताओं ने दिन में कई बार व्हाट्सएप (35.1 प्रतिशत), यूट्यूब (32.3 प्रतिशत), फेसबुक (24.7 प्रतिशत), इंस्टाग्राम (18.4 प्रतिशत) और ट्वीटर (6.5 प्रतिशत) का उपयोग किया।

यह डेटा “कण्टेण्ट इलेक्शन” या “प्रभावशाली चुनाव” का संकेत देता है, जिसमें प्रधानमंत्री की आलोचना करने वाला डिजिटल मीडिया टेलीविजन समाचार के प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। प्रधानमंत्री की आलोचना करने वाले डिजिटल मीडिया का व्यापक उपयोग टेलीविजन समाचार के प्रभुत्व को भी चुनौती देता है। इसके बारे में भारतीय मीडिया की विशेषज्ञ वनिता कोहली–खाण्डेकर का कहना है कि यह मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के मतदाताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है और “एक ही समूह में समाहित” किया गया है।

इससे केन्द्र सरकार के खेल के बारे में एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। डिजिटल कण्टेण्ट को जकड़ने के लिए वह मौजूदा और नये कानूनों का उपयोग कैसे करेगी?

नियंत्रण के संकेत

भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को पद की शपथ दिलाने से पहले ही, टीवी चैनलों ने इसे “मोदी 240” (आम चुनाव में भाजपा द्वारा जीती गयी सीटों की संख्या के लिए) कहने के बजाय इसे “मोदी 3–0” लेबल दिया। किसी नये संस्करण या सॉफ्टवेयर अपग्रेड की तरह, इस लेबल ने प्रधानमंत्री के नाम, छवि और आवाज में शक्ति को केन्द्रीकृत करने की परियोजना में सुधार के साथ निरन्तरता को चिन्हित किया।

नतीजतन, उनके मंत्रिमण्डल में बहुत कम बदलाव हुए हैं। अश्विनी वैष्णव इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बने हुए हैं और उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय पोर्टफोलियो भी दिया गया है। यह डिजिटल सामग्री को नियंत्रित करने में इन मंत्रालयों की बढ़ती अभिसरण और रुचि को दर्शाता है। इस सेंसरशिप साझेदारी के लिए एक औपचारिक कानूनी आधार पहली बार 25 फरवरी, 2021 को आईटी नियम, 2021 के माध्यम से स्थापित किया गया था। इसने सिग्नल जैसी मैसेजिंग सेवाओं पर एण्ड–टू–एण्ड एन्क्रिप्शन से समझौता करने वाले ट्रेसेबिलिटी जनादेश सहित इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की शक्तियों का विस्तार किया।

इसने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को डिजिटल समाचार मीडिया और ऑनलाइन मनोरंजन स्ट्रीमिंग ऐप को पंजीकृत करने और ब्लॉक करने के लिए नयी शक्तियाँ भी प्रदान कीं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपनी प्रवर्तन कार्रवाई का सार्वजनिक रूप से खुलासा केवल तभी किया है जब वे आतंकवाद जैसे राष्ट्रवादी विषयों या आन्तरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों से जुड़े हों, जो इसके राजनीतिक हितों के अनुकूल हों। इस प्रकार, अब दोनों मंत्रालयों के कार्य एक दूसरे से हिल–मिल गये हैं और ऑनलाइन सामग्री को नियंत्रित करने में दोनों का साझा हित है।

निरंकुश हथियार बनाना

आईटी नियम, 2021 के साथ भी, केन्द्र सरकार डिजिटल सामग्री के विस्तार को पूरी तरह से नियंत्रित करने में असमर्थ थी। इसलिए, इसने उन्हें दो बार विस्तारित किया। सबसे पहले, 28 जनवरी, 2023 को इसने गृह मंत्रालय, एमआईबी और एमईआईटीवाई के अधिकारियों की अध्यक्षता में तीन “शिकायत अपील समितियाँ” या जीएसी बनायीं। उन्होंने 1,216 अपीलों की सुनवाई की और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सामग्री को हटाने या बहाल करने के लिए 1,089 गुप्त आदेश जारी किये।

फिर, 6 अप्रैल, 2023 को, आईटी नियमों में संशोधन किया गया ताकि केन्द्र सरकार को “नकली, झूठी और भ्रामक” समझी जाने वाली किसी भी डिजिटल सामग्री को हटाने का आदेश देने की शक्ति दी जा सके, जिसे “तथ्य जाँच संशोधन” होने का दावा किया गया था। इस पर भारत के सर्वाेच्च न्यायालय ने 21 मार्च, 2024 को रोक लगा दी है।

आईटी नियम, 2021 के तहत पिछले प्रयासों के अप्रभावी और विफल होने के बाद, केन्द्र सरकार ने 3 नवम्बर, 2023 को प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023 का पहला मसौदा जारी किया, जिसमें डिजिटल सेंसरशिप के लिए एक निरंकुश तेज–तर्रार हथियार पेश किया गया। सरल शब्दों में, यदि यह कानून बन जाता है, तो आपके पसन्दीदा यूट्यूब या इंस्टाग्राम क्रिएटर जो राजनीति पर टिप्पणी करते हैं और समाचार रिपोर्ट करते हैं, उन्हें पंजीकरण कराना होगा और सूचना प्रसारण मंत्रालय के विवेक (यानी इशारे) पर काम करना होगा।

इस प्रस्तावित कानून के पहले संस्करण पर ‘द हिन्दू’ में लिखते हुए (“नये माध्यम पर पुरानी सेंसरशिप”, 27 नवम्बर, 2023), इस लेखक ने तर्क दिया कि यह “सरकारी शक्तियों को बढ़ाएगा, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रक्रियाओं को कम करेगा और मौलिक अधिकारों को खत्म करेगा।–––”

 

चुनाव के महीनों के दौरान प्रसारण विधेयक–2023 पर काम रुक गया, जबकि ऑनलाइन क्रिएटर्स ने भाजपा के अभियान सन्देश और उसके 10 साल के कार्यकाल पर अपनी जाँच बढ़ा दी। ऑनलाइन क्रिएटर्स की सक्रियता बढ़ी हुई और उनकी पहुँच में वृद्धि देखी गयी।

4 जून, 2024 को चुनाव परिणामों के बाद अपने पहले सम्बोधन में, प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से, “देशवासियों–––प्रभावशाली लोगों और–––राय निर्माताओं–––” का उल्लेख किया। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बिना समय गँवाये, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 9 जुलाई को “हितधारकों” के हित में “प्रस्तुति” के लिए एक बैठक बुलाई। 26 जुलाई को एक अन्य मीडिया रिपोर्ट में “हितधारकों” के लिए एक नया मसौदा जारी करने का उल्लेख किया गया, जिसे प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक–2024 का नाम दिया गया।

इस नवीनतम संस्करण को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। न ही उन “हितधारकों” की पूरी सूची है जिनकी इस तक पहुँच है। एमआईबी की बैठकों में भाग लेने वाले कई सूत्रों के अनुसार, प्रसारण विधेयक–2024 को व्यक्तिगत रूप से वॉटरमार्क किया गया है और इसे केवल अण्डरटेकिंग पर हस्ताक्षर करने के बाद ही प्रदान किया जाता है। 10 जनवरी, 2014 की केन्द्र सरकार की अपनी पूर्व–विधायी परामर्श नीति की इन प्रतिगामी प्रथाओं के बावजूद, प्रसारण विधेयक–2024 की एक प्रति मीडिया, राजनीति, नीति और कानून के गलियारों में घूम रही है।

विधेयक की मुख्य बातें

विश्लेषण करने पर, प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक–2024 को सार्वजनिक करने में न केवल “हितधारकों” की बल्कि स्वयं एमआईबी की भी घबराहट समझ में आती है। संवैधानिक सीमाओं को मान्यता देने के बजाय, विधेयक डिजिटल मीडिया पर केन्द्र सरकार की कमान और नियंत्रण को बढ़ाता है। जबकि इसकी छोटी–छोटी बातें लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के लिए बहुत नुकसानदेह हैं, आइए हम तीन मुख्य बातों पर ध्यान दें।

सबसे पहले, विधेयक व्यक्तिगत टिप्पणीकारों को “डिजिटल समाचार प्रसारकों” और सामग्री निर्माताओं को “ओटीटी प्रसारकों” के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अपने दायरे का विस्तार करता है। एमआईबी ग्राहकों या उपयोगकर्ताओं के लिए सीमा निर्धारित और बदल सकता है, जिसे पूरा करने पर पंजीकरण की आवश्यकता होती है।

दूसरा, यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए अतिरिक्त अनुपालन बनाता है और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम–2000 से स्वतंत्र एक नयी सुरक्षित बन्दरगाह व्यवस्था स्थापित करता है। आईटी नियम–2021 के अलावा, यह पंजीकरण की माँग कर सकता है, सेंसरशिप लागू कर सकता है और यहाँ तक कि यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को न केवल समाचार चैनलों के लिए बल्कि निशा मधुलिका जैसे क्रिएटर्स के लिए भी विशेष अनुपालन तैयार करने की आवश्यकता होती है, जिनका नवीनतम वीडियो नारियल के लड्डू की रेसिपी के बारे में है।

यह कानून एमआईबी को बलपूर्वक और पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि रोजमर्रा की सेंसरशिप को एक निजी तंत्र को अनुपालन के रूप में आउटसोर्स किया जाता है। अन्त में, सेंसरशिप के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया बोझिल है तथा यह सक्रिय अनुपालन, पंजीकरण और निजी स्व–सेंसरशिप की एक प्रणाली भी है जो विफलता या सनक पर, एमआईबी द्वारा लगाये गये सेंसरशिप और जुर्माने पर निर्भर करती है।

यदि यह पर्याप्त नहीं था, तो प्रसारण विधेयक–2024 में अधिकांश प्रावधान पर्याप्त रूप से अस्पष्ट हैं, जो उन्हें मनमाने ढंग से लागू करने की छूट देते हैं।

इसमें जगदीश भगवती द्वारा कहे गये “काफ्काएस्क नियंत्रणों की भूलभुलैया” के सभी लक्षण मौजूद हैं, जो एक अत्यधिक नौकरशाही और राजनीतिक प्रणाली–– एक डिजिटल लाइसेंस राज का निर्माण करता है।

इस पूर्व–पूर्व विनियमन मॉडल का उद्देश्य ‘नोटिस एण्ड टेकडाउन’ दृष्टिकोण के प्रशासनिक बोझ को दूर करना है, जहाँ सरकार प्रत्येक क्रिएटर और ऑनलाइन टेक्स्ट या वीडियो को एक ही बार में किसी पोस्ट को सेंसर करने के लिए संघर्ष करती है। मोदी के तीसरे कार्यकाल की निरन्तरता की मृगतृष्णा में, प्रसारण विधेयक–2024 एक डिजिटल अधिनायकवादी परियोजना है, जो सेंसरशिप लागू करने के लिए सार्वजनिक–निजी क्षेत्र की एक मिलीजुली भूलभुलैया का तानाबाना बुन रही है।

प्रसारण विधेयक–2024 में ऑनलाइन सामग्री को नियंत्रित करने की एक डिजिटल अधिनायकवादी परियोजना के सभी लक्षण मौजूद हैं।

(‘द हिन्दू’ से साभार)